नए आपराधिक कानूनों के लिए चार ऐप का अनावरण

नए आपराधिक कानूनों के लिए चार ऐप का अनावरण

संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से

1. नए आपराधिक कानूनों के लिए चार ऐप का अनावरण

  • लॉन्च तिथि: 4 अगस्त, 2024
  • लॉन्च स्थल: चंडीगढ़
  • लॉन्चकर्ता: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह
  • ऐप्स:
    • ई-साक्ष्य (e-Sakshya):
      • गवाही, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सहेजना
      • अदालतों के लिए वास्तविक समय में उपलब्ध
    • ई-समन (e-Summon):
      • इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजना
      • अदालतों, पुलिस स्टेशनों, संबंधित व्यक्तियों को
    • न्याय सेतु (Nyaya Setu):
      • पुलिस, चिकित्सा, फोरेंसिक, अभियोजन, जेल अधिकारियों को जोड़ना
      • जांच से संबंधित जानकारी का वास्तविक समय में प्रदान
    • न्याय श्रुति (Nyaya Shruti):
      • गवाहों को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनने में सक्षम बनाना
  • कानून प्रभावी: 1 जुलाई, 2024 (पूरे देश में)

2. अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा-निर्देश जारी

अंग परिवहन मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs):

    • 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी।
    • हवाई, सड़क, रेलवे, जलमार्ग से मानव अंगों का परिवहन।

उद्देश्य:

    • जीवन रक्षक अंगों को शीघ्र पहुंचाना, (संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक)
    • बुनियादी ढांचे का प्रभावी उपयोग पर बल।

मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994:

    • जीवित दाताओं या मस्तिष्क-मृत रोगियों से अंग प्राप्ति की अनुमति।
    • परिवार के सदस्यों की सहमति से

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज:

    • स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के लिए अंग परिवहन का दिशानिर्देश।

सीमा:

    • अंगों का परिवहन केवल भारत के भीतर, भारत के बाहर की अनुमति नहीं।

3. एक्सेस और ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024

  • जारीकर्ता: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
  • तिथि: 2 अगस्त, 2024
  • लागू क्षेत्र:
    • एक्सेस सेवाएँ (वायरलाइन और वायरलेस)
    • ब्रॉडबैंड सेवाएँ (वायरलाइन और वायरलेस)
  • स्थानापन्न विनियम:
    1. बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009
    2. ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम 2006
    3. वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम 2012
  • कारण:
    • नई प्रौद्योगिकियाँ (4-जी, 5-जी, फाइबर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड)
    • एकीकृत नेटवर्क में परिवर्तन
  • सेवा की गुणवत्ता के संशोधित मानक (मुख्य विशेषताएँ)
    • मोबाइल कवरेज मानचित्र:
      • 2G, 3G, 4G, 5G प्रौद्योगिकी के अनुसार प्रदर्शित करना अनिवार्य।
    • पारदर्शिता:
      • सेवा गुणवत्ता रिपोर्टिंग में पारदर्शिता के लिए मापदंडों की जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य।
    • नए पैरामीटर:
      • लेटन्सी, जिटर, पैकेट ड्रॉप दर के लिए नए पैरामीटर।
      • तिमाही के बजाय मासिक आधार पर QoS प्रदर्शन की निगरानी।
    • ग्रैन्युलर स्तर पर प्रदर्शन:
      • नेटवर्क उपलब्धता, कॉल ड्रॉप, वॉयस पैकेट ड्रॉप दर आदि के आंकड़े एकत्रित करना।
    • माप कार्यप्रणाली:
      • विस्तृत माप कार्यप्रणाली निर्धारित, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान कार्यप्रणाली।
    • मानदंडों में कड़ाई:
      • QoS मापदंडों को क्रमबद्ध तरीके से कड़ा करना, 6 माह से ढाई वर्ष की अवधि में।
    • औसत से प्रतिशत में बदलाव:
      • डाउनलिंक/अपलिंक पैकेट ड्रॉप रेट, विलंबता, पीओआई व्यस्तता, आदि की माप पद्धति में बदलाव।
    • नए मापदंड:
      • महत्वपूर्ण नेटवर्क आउटेज, जिटर, एसएमएस वितरण सफलता दर आदि की रिपोर्टिंग अनिवार्य।
    • वैश्विक मानकों के अनुरूप:
      • प्रासंगिकता के आधार पर मापदंडों का तर्कसंगतकरण, कुछ मापदंड हटाए गए।
    • सरलीकरण:
      • मापन मानदंडों का सरलीकरण, सुचारु अनुपालन सुनिश्चित करना।
    • सिक्स सिग्मा:
      • सेवा प्रदाताओं को सिक्स सिग्मा गुणवत्ता प्रबंधन योजना अपनाने का निर्देश।
    • वित्तीय दंड:
      • समयबद्ध कार्रवाई और गैर-अनुपालन पर क्रमिक वित्तीय दंड।
  • प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर, 2024

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)

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