Madhya Pradesh High Court का ऐतिहासिक फैसला: OBC कैंडिडेट्स के लिए LLB में स्कोर 50% पर दे सकेंगे सिविल जज रिक्रूटमेंट टेस्ट

Madhya Pradesh High Court

Madhya Pradesh High Court का ऐतिहासिक फैसला

Madhya Pradesh High Court ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) कैंडिडेट्स के हक में कदम उठाया है। इस फैसले के तहत, अब OBC कैंडिडेट्स LLB में कम से कम 50% स्कोर प्राप्त करने पर सिविल जज रिक्रूटमेंट टेस्ट में भाग ले सकेंगे। इससे पहले इस प्रकार की परीक्षा में भाग लेने के लिए उन्हें 70% स्कोर की आवश्यकता थी।

हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने OBC कैंडिडेट्स के हक में इस बदलाव का फैसला किया और उन्हें LLB एग्जाम में 50% से ज्यादा स्कोर होने पर सिविल जज रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए योग्य ठहराया है। पहले, OBC कैंडिडेट्स की योग्यता UR (जनरल) के स्तर के समान थी। इस नए फैसले के साथ, इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो उम्मीदवारों के लिए सुधार हैं।

पहले, सिविल जज रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए UR और OBC कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी के लिए LLB एग्जाम में 70% से अधिक स्कोर होना चाहिए था, जो आर्टिकल 14 और 16 (4) और रिजर्वेशन रूल्स 1994 के खिलाफ था। इसमें SC/ST कैंडिडेट्स के लिए योग्यता 50% थी। इसके बाद हुए फैसले के बाद, OBC कैंडिडेट्स को इस प्रकार की परीक्षा में भाग लेने के लिए सिर्फ 50% स्कोर होना आवश्यक होगा।

हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद सिविल जज रिक्रूटमेंट टेस्ट में हुए बदलाव की सूचना जारी करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को तीन दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले, 17 नवंबर को नए नियमों के साथ जारी किया गया था एग्जाम का नोटिफिकेशन।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की यह निर्णयसिद्धि एडवोकेट वर्षा पटेल द्वारा की गई याचिका के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने इस प्रकार के नियमों के खिलाफ उठाए गए आपत्तियों को सामने लाया था। उनके अनुसार, नए नियमों के तहत, कैंडिडेट्स को कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस के बाद ही एग्जाम देने की अनुमति थी और इंटरव्यू में 20 नंबर हासिल करना अनिवार्य था। इसके बावजूद, वे अब हाईकोर्ट के नए फैसले से संतुष्ट हैं और उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना है जो समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाता है।

चीफ जस्टिस RV मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा ने बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और लॉ डिपार्टमेंट से इस मामले में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन शुक्रवार तक कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल जज रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए OBC कैंडिडेट्स के लिए LLB एग्जाम में 70% मार्क्स क्राइटेरिया को घटाकर 50% कर दिया है।

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