पीएम-किसान योजना

पीएम-किसान योजनापीएम-किसान योजना

पीएम-किसान योजना

संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से

1. पीएम-किसान योजना

योजना विवरण

  • वित्तपोषण: 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना
  • शुरुआत: 1.12.2018
  • सहायता:
    • प्रति वर्ष 6,000/- रुपये
    • तीन समान किस्तों में
  • परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे
  • लाभार्थी पहचान: राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन
  • निधि ट्रांसफर: सीधे बैंक खातों में

निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं

  • उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी
  1. संस्थागत भूमि धारक
  2. संविधानिक पद धारक:
    • भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री
    • लोक सभा/राज्य सभा सदस्य
    • नगर निगम महापौर
    • जिला पंचायत अध्यक्ष
  3. सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी:
    • केंद्र/राज्य मंत्रालय
    • सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
    • स्वायत्त संस्थाएँ
    • स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
    • (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D को छोड़कर)
  4. सेवानिवृत्त पेंशनभोगी:
    • मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या अधिक
    • (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D को छोड़कर)
  5. आयकर दाता: पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले
  6. पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट

2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)

आरंभ तिथि: 12 सितम्बर 2019

उद्देश्य:

  • वित्तीय सहायता और सुरक्षा (वृद्धावस्था सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा)
  • छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ

पात्रता:

  • छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि)
  • आयु: 18 से 40 वर्ष
  • भूमि अभिलेख: 01.08.2019 तक दर्ज
  • अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभार्थी न होना
  • विशिष्ट उच्च आर्थिक स्थिति वाले वर्गों को छोड़कर

अंशदान:

  • 18-40 वर्ष: 55-200 रुपये प्रति माह
  • पेंशन राशि का दावा 60 वर्ष पर

पेंशन लाभ:

  • 60 वर्ष की आयु पर 3000 रुपये प्रति माह
  • मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन: 50% (सिर्फ जीवनसाथी के लिए)
  • विकलांगता पर लाभ
    • योजना जारी रखने का अधिकार
    • अंशदान की वापसी

विशेषताएँ:

  • 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन
  • स्वैच्छिक और अंशदायी योजना
  • भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान

पेंशन योजना छोड़ने पर:

  • 10 वर्ष से कम: बचत बैंक ब्याज पर अंशदान वापसी
  • 10 वर्ष या अधिक: संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज पर अंशदान वापसी
  • मृत्यु के बाद: पेंशन फंड द्वारा अर्जित ब्याज या अंशदान वापसी

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता / पीएम-किसान खाता

3. ब्याज सहायता योजना (ISS)

लॉन्च:

  • 2006-2007
  • उद्देश्य: किसानों पर ब्याज बोझ कम करना, समय पर ऋण भुगतान

क्रियान्वयन:

  • नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक
  • सार्वजनिक और गैर सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ब्याज दर:

  • 7% ब्याज दर, ₹300000 तक रियायती फसल ऋण
  • समय पर भुगतान पर 3% छूट, प्रभावी दर 4%

वित्तीय आवंटन:

  • 2017-18 में ₹20339 करोड़

विशेष प्रावधान:

  • फसल भंडारण के लिए ऋण पर 6 माह तक 2% ब्याज सहायता
  • प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए पुनः संरचित ऋण पर 2% ब्याज सहायता

समस्याओं का समाधान:

  • समय पर ऋण भुगतान न करने पर 2% ब्याज लाभ
  • किसान ट्रेनिंग, कृषि उत्पादकता बढ़ावा
  • सरकारी बैंकों से ऋण, महाजनों से मनचाही ब्याज दर में कमी

चुनौतियां:

  • योजना के प्रति जागरुकता
  • सरल ऋण प्राप्ति
  • बैंक कर्मचारियों का अनुकूल व्यवहार

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)

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