संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से
1. पीएम-किसान योजना
योजना विवरण
- वित्तपोषण: 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना
- शुरुआत: 1.12.2018
- सहायता:
- प्रति वर्ष 6,000/- रुपये
- तीन समान किस्तों में
- परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे
- लाभार्थी पहचान: राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन
- निधि ट्रांसफर: सीधे बैंक खातों में
निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं
- उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी
- संस्थागत भूमि धारक
- संविधानिक पद धारक:
- भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री
- लोक सभा/राज्य सभा सदस्य
- नगर निगम महापौर
- जिला पंचायत अध्यक्ष
- सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी:
- केंद्र/राज्य मंत्रालय
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- स्वायत्त संस्थाएँ
- स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी
- (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D को छोड़कर)
- सेवानिवृत्त पेंशनभोगी:
- मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या अधिक
- (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D को छोड़कर)
- आयकर दाता: पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले
- पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट
2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
आरंभ तिथि: 12 सितम्बर 2019
उद्देश्य:
- वित्तीय सहायता और सुरक्षा (वृद्धावस्था सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा)
- छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ
पात्रता:
- छोटे और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि)
- आयु: 18 से 40 वर्ष
- भूमि अभिलेख: 01.08.2019 तक दर्ज
- अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभार्थी न होना
- विशिष्ट उच्च आर्थिक स्थिति वाले वर्गों को छोड़कर
अंशदान:
- 18-40 वर्ष: 55-200 रुपये प्रति माह
- पेंशन राशि का दावा 60 वर्ष पर
पेंशन लाभ:
- 60 वर्ष की आयु पर 3000 रुपये प्रति माह
- मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन: 50% (सिर्फ जीवनसाथी के लिए)
- विकलांगता पर लाभ
- योजना जारी रखने का अधिकार
- अंशदान की वापसी
विशेषताएँ:
- 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी योजना
- भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान
पेंशन योजना छोड़ने पर:
- 10 वर्ष से कम: बचत बैंक ब्याज पर अंशदान वापसी
- 10 वर्ष या अधिक: संचित ब्याज या बचत बैंक ब्याज पर अंशदान वापसी
- मृत्यु के बाद: पेंशन फंड द्वारा अर्जित ब्याज या अंशदान वापसी
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता / पीएम-किसान खाता
3. ब्याज सहायता योजना (ISS)
लॉन्च:
- 2006-2007
- उद्देश्य: किसानों पर ब्याज बोझ कम करना, समय पर ऋण भुगतान
क्रियान्वयन:
- नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक
- सार्वजनिक और गैर सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
ब्याज दर:
- 7% ब्याज दर, ₹300000 तक रियायती फसल ऋण
- समय पर भुगतान पर 3% छूट, प्रभावी दर 4%
वित्तीय आवंटन:
- 2017-18 में ₹20339 करोड़
विशेष प्रावधान:
- फसल भंडारण के लिए ऋण पर 6 माह तक 2% ब्याज सहायता
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए पुनः संरचित ऋण पर 2% ब्याज सहायता
समस्याओं का समाधान:
- समय पर ऋण भुगतान न करने पर 2% ब्याज लाभ
- किसान ट्रेनिंग, कृषि उत्पादकता बढ़ावा
- सरकारी बैंकों से ऋण, महाजनों से मनचाही ब्याज दर में कमी
चुनौतियां:
- योजना के प्रति जागरुकता
- सरल ऋण प्राप्ति
- बैंक कर्मचारियों का अनुकूल व्यवहार
(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)
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