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RBI की मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति

[Source: The Hindu]

संक्षेप नोट्स परीक्षा के दृष्टि से

RBI की मौद्रिक नीति समिति में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति

परिचय

  • नियुक्ति तारीख: 1 अक्टूबर 2024
  • 3 नए बाहरी सदस्य:
    1. प्रो. राम सिंह (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर)
    2. सौगत भट्टाचार्य (अर्थशास्त्री)
    3. डॉ. नागेश कुमार (इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव)
  • पुनर्गठन: भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee / MPC)

गठन

  • भारत सरकार द्वारा गठित, जिसका उद्देश्य ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाना है।
  • इसका गठन 27 जून, 2016 को किया गया।
  • 2016 के वित्त अधिनियम ने RBI अधिनियम 1934 में संशोधन किया।
  • 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया।
  • केंद्र सरकार ने 29 सितंबर 2016 को RBI की पहली मौद्रिक नीति समिति को अधिसूचित किया।
  • आवृत्ति: हर दो महीने में मीटिंग।

कानूनी प्रावधान

  • RBI अधिनियम 1934, धारा ZB
  • कुल सदस्य: 6
  • मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष: RBI के गवर्नर

मौद्रिक नीति का उद्देश्य

  • केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों पर नियंत्रण करना।
  • अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना।
  • मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
  • उच्च विकास दर के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्य

  • नयी MPC में छह सदस्यों का एक पैनल है:
    • तीन सदस्य RBI से:
      • एक गवर्नर
      • एक डिप्टी गवर्नर
      • एक अन्य अधिकारी
    • तीन स्वतंत्र सदस्य:
      • भारत सरकार द्वारा चुने गए।
  • मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए यह समिति वर्ष में चार बार बैठकें करेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी।
  • यदि ‘हाँ’ या ‘न’ के बारे में बराबर का मत आता है, तो गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

वर्तमान सदस्य

  • भारत सरकार द्वारा चुने गए 3 नए बाहरी सदस्य:
    • प्रो. राम सिंह (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर)
    • सौगत भट्टाचार्य (अर्थशास्त्री)
    • डॉ. नागेश कुमार (इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव)
  • RBI के 3 सदस्य:
    • गवर्नर: शक्तिकांत दास,
    • डिप्टी गवर्नर: डॉ. माइकल पात्रा,
    • एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर: राजीव रंजन

बाहरी सदस्यों का कार्यकाल

  • मौद्रिक नीति समिति का कार्यकाल चार वर्षों के लिए होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद नई MPC का गठन किया जाता है।
  • पुनर्नियुक्ति: पात्र नहीं
  • हटाने के कारण:
      • सरकार कुछ आधारों पर सदस्यों को समय से पहले हटा सकती है।
      • सदस्यों द्वारा इस्तीफे का अधिकार।
  • पूर्व सदस्य: प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा, शशांक भिडे (कार्यकाल समाप्त)

मौद्रिक नीति समिति के कार्य

  • कानूनी प्रावधान: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA
  • मुख्य कार्य:
    • भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरबीआई की नीति दरें निर्धारित करना।
  • मुद्रास्फीति लक्ष्य:
    • हर 5 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है।
    • निर्धारण: भारत सरकार, आरबीआई के परामर्श से।

मीटिंग विवरण

  • तारीख: मीटिंग: 7-9 अक्टूबर
  • अध्यक्षता: डॉ. शक्तिकांत दास
  • विषय: ब्याज दर का फैसला
  • पिछली मीटिंग: अगस्त 2024, ब्याज दर में बदलाव नहीं।
  • उम्मीद: अक्टूबर की मीटिंग में भी ब्याज दर में बदलाव की उम्मीद नहीं।
  • मीटिंग के फैसले: 9 अक्टूबर को RBI गवर्नर द्वारा बताए जाएंगे।
  • आवृत्ति: हर दो महीने में मीटिंग होती है।
  • अंतिम दर में बदलाव: फरवरी 2023 में 0.25% की वृद्धि (कुल 6.5%)

खोज एवं चयन समिति के बारे में 

  • उद्देश्य: RBI की मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों के नामों की सिफारिश करना।
  • कानूनी प्रावधान: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934, धारा ZC
  • खोज एवं चयन समिति के सदस्य:
    • अध्यक्ष: टीवी सोमनाथन (कैबिनेट सचिव)
    • प्रतिनिधि: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर या उनके प्रतिनिधि (डिप्टी गवर्नर के पद से नीचे नहीं)
    • आर्थिक मामलों का विभाग: अजय सेठ (सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)
    • विशेषज्ञ: केंद्र सरकार द्वारा नामांकित 3 विशेषज्ञ (अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्त/मौद्रिक नीति में विशेषज्ञता)

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के बारे में 

  • स्थापना:
    • स्थापित: 1 अप्रैल, 1935; 89 वर्ष पूर्व
    • स्थान: कोलकाता, भारत
    • संस्थापक: ब्रिटिश राज
  • मुख्यालय: मुंबई, भारत
  • मुख्य व्यक्ति:
    • गवर्नर: शक्तिकांत दास
    • डिप्टी गवर्नर:
      • M. राजेश्वर राव
      • स्वामीनाथन जे
      • टी. रबी संकर
      • डॉ. एम.डी. पात्रा
  • मुख्य दस्तावेज़: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
  • भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है।
  • स्वामित्व: यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है और भारतीय रुपया के नियंत्रण, जारी करने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

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