केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में महत्वपूर्ण संशोधनों की श्रृंखला की शुरुआत की है।
उद्देश्य
- इस संशोधन का उद्देश्य मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
- देश भर में इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने का बढ़ावा देना है।
ऑनलाइन पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण
- MSO को अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का उपयोग करके पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
डिजिटल प्रक्रियाओं का संवाद
- इस कदम का उद्देश्य व्यवसाय संचालन को सुविधाजनक बनाने और नौकरशाही बाधाओं को कम करने में सहायक होना है।
पंजीकरण के नवीनीकरण की अवधि
- MSO पंजीकरण अब अधिक विस्तारित अवधि, विशेष रूप से 10 वर्षों के लिए प्रदान या नवीनीकृत किया जाएगा।
प्रसंस्करण शुल्क
- पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक लाख (Rs100000) रुपये का प्रसंस्करण शुल्क स्थापित किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया
- MSO को अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए एक परिभाषित विंडो के भीतर आवेदन करना होगा, जो वर्तमान पंजीकरण समाप्त होने से पहले सात से दो महीने तक चलता है। इससे सेवा रुकावटों को रोकना और निरंतरता बनाए रखने का उद्देश्य है।
योगदान और सुधार
- नए ढांचे से अधिक व्यापार-अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और केबल टेलीविजन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
सहायता और संपर्क
- MSO को अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवश्यक सहायता के लिए केबल ऑपरेटर पोर्टल (Operator Portal) पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं या sodas-moiab@gov.in पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
उद्देश्य की दिशा
- ये संशोधन भारत में केबल टेलीविजन (Television) और ब्रॉडबैंड (Broadband) क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और अनुकूलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम का संकेत देते हैं।
- इसके माध्यम से दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट(Internet) पहुंच बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए डुप्लिकेट बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम हो जाएगी।
Sources
- AIR News
- PIB news
- Zee News
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