संक्षेप नोट्स और MCQ परीक्षा के दृष्टि से
विधेयक का मुख्य बिंदु
- पेपर लीक: गंभीर अपराध
- नॉन बेलेबल धाराएं
नियम लागू होने वाली संस्थाएं
- बिहार लोक सेवा आयोग
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग
- बिहार तकनीकी सेवा आयोग
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग
- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग
- केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार
- अन्य राज्य सरकार अधिसूचित प्राधिकरण
विधेयक का क्रियान्वयन
- राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद लागू
- 3 से 10 साल की सजा
- 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना
अन्य प्रमुख प्रावधान
- सभी राज्य सरकार परीक्षाओं पर लागू
- पेपर लीक में शामिल संस्था: 4 साल ब्लैक लिस्ट
- जांच: डीएसपी रैंक अधिकारी
- किसी भी जांच एजेंसी से जांच का प्रावधान
बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास से सम्बंधित MCQs:
1. हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा पारित एंटी-पेपर लीक बिल द्वारा पेश किया गया प्राथमिक परिवर्तन क्या है?
- परीक्षा शुल्क में वृद्धि
- पेपर लीक को गंभीर अपराध बनाना
- परीक्षा अवधि कम करना
- ऑनलाइन परीक्षा शुरू करना
सही उत्तर: b) पेपर लीक को गंभीर अपराध बनाना
स्पष्टीकरण: बिल पेपर लीक को गंभीर अपराध मानता है और अपराधियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करता है।
2. हाल ही में नए नियमों की प्रयोज्यता के लिए एंटी-पेपर लीक बिल में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है?
- बिहार लोक सेवा आयोग
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग
- बिहार तकनीकी सेवा आयोग
- केंद्रीय जांच ब्यूरो
सही उत्तर: d) केंद्रीय जांच ब्यूरो
स्पष्टीकरण: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) बिल में उल्लिखित आयोगों में सूचीबद्ध नहीं है।
3. एंटी-पेपर लीक बिल के तहत पेपर लीक के दोषी पाए गए संस्थानों का क्या होगा?
- उन पर जुर्माना लगाया जाएगा
- उन्हें 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा
- उन्हें चेतावनी दी जाएगी
- उन्हें पदोन्नत किया जाएगा
सही उत्तर: b) उन्हें 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा
स्पष्टीकरण: नए कानून के अनुसार पेपर लीक में शामिल संस्थानों को 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
4. नए एंटी-पेपर लीक बिल के तहत पेपर लीक मामलों की जांच कौन करेगा?
- पुलिस कांस्टेबल
- डीएसपी रैंक का अधिकारी
- स्कूल प्रिंसिपल
- कोई भी शिक्षक
सही उत्तर: b) डीएसपी रैंक का अधिकारी
स्पष्टीकरण: नए नियमों के अनुसार पेपर लीक मामलों की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
5. पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए एंटी-पेपर लीक बिल में क्या दंड पेश किए गए हैं?
- 1 से 5 साल की कैद
- 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना
- केवल 5 लाख तक का जुर्माना
- सामुदायिक सेवा
सही उत्तर: b) 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना
स्पष्टीकरण: नए कानून में 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है।
6. एंटी-पेपर लीक बिल कब लागू होगा?
- विधानसभा में पारित होने के तुरंत बाद
- मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद
- राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद
- जनमत संग्रह के बाद
सही उत्तर: c) राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद
स्पष्टीकरण: राज्यपाल के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद यह बिल लागू हो जाएगा।
7. एंटी-पेपर लीक बिल के तहत किस इकाई को अन्य प्राधिकरणों को अधिसूचित करने की शक्ति है?
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- सुप्रीम कोर्ट
- स्थानीय नगर पालिकाएँ
सही उत्तर: b) राज्य सरकार
स्पष्टीकरण: नए विधेयक के तहत राज्य सरकार को अन्य प्राधिकरणों को अधिसूचित करने का अधिकार है।
8. एंटी-पेपर लीक बिल के तहत, सरकार डीएसपी रैंक के अधिकारियों के अलावा पेपर लीक मामलों की जाँच के लिए किसे नियुक्त कर सकती है?
- कोई भी नागरिक
- कोई भी केंद्रीय एजेंसी
- स्कूल शिक्षक
- निजी जासूस
सही उत्तर: b) कोई भी केंद्रीय एजेंसी
स्पष्टीकरण: नए कानून के अनुसार सरकार पेपर लीक मामलों की जाँच के लिए किसी भी केंद्रीय एजेंसी को नियुक्त कर सकती है।
9. बिहार में एंटी-पेपर लीक बिल पारित करने का क्या प्रभाव है?
- परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना
- पेपर लीक को रोकना और दंडित करना
- पाठ्यक्रम को कम करना
- परीक्षा प्रक्रिया का निजीकरण करना
सही उत्तर: b) पेपर लीक को रोकना और दंडित करना
स्पष्टीकरण: बिल का प्राथमिक उद्देश्य पेपर लीक में शामिल लोगों को रोकना और दंडित करना है, जिससे परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित हो सके।
(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News ,Wikipedia)
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