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Electoral Bonds: चुनावी बांड SBI की 29 शाखाओं में आज से शुरू होगी 30वीं किस्त की बिक्री, 11 जनवरी तक उपलब्ध

Electoral Bonds: भारत सरकार ने चुनावी बांड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है, और इसकी बिक्री मंगलवार से शुरू हो रही है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि इस किस्त की बिक्री 2 जनवरी से 11 जनवरी तक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 29 शाखाओं में उपलब्ध रहेगी।

इस नई किस्त की शुरुआत के साथ ही, राजनीतिक दलों को नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। चुनावी बांड की पहली किस्त की बिक्री मार्च 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाना है।

Electoral Bonds की बिक्री 15 दिनों के लिए वैध

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बांड की बिक्री 15 दिनों के लिए वैध होगी। यदि इस अवधि के बाद भी बांड जमा नहीं किया जाता है, तो राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

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SBI की 29 शाखाओं में उपलब्ध

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को इस कार्य के लिए 29 अधिकृत शाखाओं का चयन किया गया है। इन शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए एसबीआइ को अधिकृत किया गया है। यह शाखाएं शहरों के अलावा गाँवों और छोटे शहरों में भी स्थित हैं, जिससे चुनावी बांड की बिक्री को अधिक जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

चुनावी बांड का उपयोग कैसे करें

चुनावी बांड का उपयोग करने के लिए, राजनीतिक दलों को केवल अधिकृत बैंक खाते का उपयोग करना होगा। एसबीआइ एकमात्र अधिकृत बैंक है जो चुनावी बांड जारी करने का अधिकार रखता है। इन अधिकृत एसबीआइ शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं।

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पंजीकृत दलों के लिए मौद्रिक चंदा

चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल करना होगा। इस से सिर्फ पंजीकृत राजनीतिक दल ही लाभ उठा सकते हैं। चुनावी बांड भारतीय नागरिकों या देश में स्थापित संस्थाओं द्वारा खरीदे जा सकते हैं।

समाप्ति तिथि पर ध्यान दें

वित्त मंत्रालय ने इसे सावधानीपूर्वक बताया है कि चुनावी बांड की बिक्री की समाप्ति तिथि का पालन करें। यदि इस समय सीमा के बाद बांड जमा किया जाता है, तो राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

इस नए चरण के साथ, चुनावी बांड फिर से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कड़ी मेहनत में एक नया कदम है। इसके माध्यम से जनता को चंदा देने के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र तरीका मिलेगा, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया को और भी ट्रांसपैरेंट बनाए रखा जा सकता है।

इस समाचार की जानकारी के स्रोत: AIR NEWS

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सामान्य प्रश्न (FAQs) चुनावी बांड के बारे में

प्रश्न: चुनावी बांड क्या है?

उत्तर: चुनावी बांड एक वित्तीय योजना है जो राजनीतिक दलों को नकद चंदे के रूप में प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र तरीका प्रदान करती है।

प्रश्न: चुनावी बांड की 30वीं किस्त कब बिक्री होगी?

उत्तर: चुनावी बांड की 30वीं किस्त की बिक्री 2 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी।

प्रश्न: चुनावी बांड को कैसे खरीदा जा सकता है?

उत्तर: चुनावी बांड को केवल अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता है, और इसमें एसबीआइ एकमात्र अधिकृत बैंक है।

प्रश्न: चुनावी बांड का उपयोग कैसे होगा?

उत्तर: चुनावी बांड का उपयोग करने के लिए राजनीतिक दलों को इसे नकद चंदे के रूप में प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना होगा।

प्रश्न: कितने समय के लिए चुनावी बांड वैध रहेंगे?

उत्तर: चुनावी बांड की बिक्री 15 दिनों के लिए वैध होगी, और यदि इस अवधि के बाद भी बांड जमा नहीं किया जाता है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रश्न: कौन-कौन से शहरों में चुनावी बांड उपलब्ध होंगे?

उत्तर: एसबीआइ की 29 शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, और मुंबई शामिल हैं।

प्रश्न: कौन-कौन से राजनीतिक दल चुनावी बांड का उपयोग कर सकते हैं?

उत्तर: पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किए हैं, वे चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं।

प्रश्न: क्या होगा अगर बांड समाप्ति तिथि से पहले नहीं जमा किए जाते?

उत्तर: वित्त मंत्रालय ने सावधानीपूर्वक सूचित किया है कि यदि समाप्ति तिथि से पहले बांड जमा नहीं किया जाता है, तो राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

 

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