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Today current affairs in Hindi 27 December 2023

Today current affairs in Hindi 27 December 2023

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आईएनएस इंफाल, भारतीय नौसेना के बेड़े में

भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस इंफाल शामिल
भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस इंफाल शामिल
  • भारतीय नौसेना के बेड़े में नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत-इंफाल शामिल हुए।
  • इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे।
  • मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने इसे मुंबई स्थित इम्फाल रक्षा मंत्रालय के शिपयार्ड में बनाया है।
  • अक्टूबर में, इस युद्धपोत को बंदरगाह और समुद्र में विस्तृत परीक्षण के लिए स्वदेश में बनाया गया था, इससे पहले कि यह भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था।
  • पहला युद्धपोत जिसे पूर्वोत्तर के किसी शहर का नाम दिया गया है, आईएनएस इंफाल विध्वंसक था।
  • 16 अप्रैल 2019 को राष्ट्रपति ने उत्तरी ईस्ट में एक शहर पर नामित पहला युद्धक्षेत्र इम्फाल मंजूर किया।
  • इस युद्धपोत का नाम मणिपुर के शहीदों की याद में रखा गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरी से भाग लिया था।
  • इस घटना के अलावा, यह मणिपुर के बलिदानी नायकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है।
  • इम्फाल की आधारशिला 19 मई 2017 को स्थापित की गई, और 20 अप्रैल 2019 को जहाज को पानी में उतारा गया।

मध्य प्रदेश में हर साल तबला दिवस मनाया जाएगा

मध्य प्रदेश में हर साल तबला दिवस मनाया जाएगा
मध्य प्रदेश में हर साल तबला दिवस मनाया जाएगा
  • 25 दिसंबर को ग्वालियर के किले में 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तबले की थाप से पूरा किला 22 मिनट तक बजता रहा।
  • गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने 1500 कलाकारों के तबला बजाने पर सर्टिफिकेट सौंपा।
  • केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
  • सीएम मोहन यादव ने 25 दिसंबर को हर साल ‘तबला दिवस’ मनाने का फैसला किया।
  • ग्वालियर में एक महान संगीत समारोह ‘तानसेन समारोह’ 28 दिसंबर तक चलेगा।
  • इसके तहत किले पर एक ‘तबला दरबार’ था।
  • कार्यक्रम में 50 तबला वादक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए थे।
  • 18,560 वर्ग फीट का मंच, दस कतारों में सीढ़ीनुमा था, किले पर बनाया गया था।

बिज़िंग: VIVO मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो अफसरों की मदद करेगा

  • 25 दिसंबर को, चीन ने VIVO नामक चाइनीज मोबाइल कंपनी को भारत से भेदभाव नहीं करने की अपील की है।
  • चीन ने भी VIVO के दो अफसरों को कानूनी मदद और कॉन्सुलर प्रोटेक्शन देने का फैसला किया है।
  • माओ निंग, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ने कहा कि मामला गहन निगरानी में है।
  • चीन सरकार अपनी कंपनियों के कानूनी अधिकारों को बचाएगी।
  • ED ने VIVO इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को गिरफ्तार कर लिया।
  • तीनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
  • अक्टूबर में, ED ने चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग, उर्फ एंड्रयू कुआंग, लावा इंटरनेशनल के MD हरिओम राय, चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
  • VIVO मोबाइल्स और उसकी 23 एसोसिएट कंपनीज ने करीब एक साल पहले 48 स्थानों पर विभाग ने छापेमारी की थी।
  • ED का दावा है कि चीन ने भारत में 19 कंपनियां अवैध रूप से भेजी हैं।
  • इसके अलावा, आर्थिक मामलों की जांच एजेंसी ने पाया कि VIVO मोबाइल्स इंडिया ने अपनी बिक्री से लगभग25 लाख करोड़ रुपये को चीन में टैक्स बचाने के लिए भेजा।
  • अवैध रूप से 62,476 करोड़ रुपये चीन भेजे गए।
  • PMLA कानून का उद्देश्य मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकना, उससे प्राप्त या शामिल संपत्ति को जब्त करना और उससे जुड़े या संबंधित मामलों को हल करना है।

राष्ट्रपति ने टेलीकम्युनिकेशन बिल को मंजूरी दी

  • 24 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 का नवीनतम टेलीकम्युनिकेशन बिल मंजूर किया, जो कानून बन गया है।
  • उस तारीख से टेलीकम्युनिकेशन कानून लागू होगा जब केंद्र सरकार ऑफिशियल गजट में सूचना जारी करेगी।
  • 21 दिसंबर को, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत किया था।
  • टेलीकम्युनिकेशन कानून में फर्जी सिम खरीदने पर तीन वर्ष की जेल और पच्चीस लाख रुपये की सजा हो सकती है।
  • कानून ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड देने से पहले उनकी बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य करने को कहा है।
  • यह कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क का टेक ओवर, मैनेजमेंट या सस्पेंड करने की अनुमति देता है।
  • युद्धकाल में सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर संदेशों को इंटरसेप्ट कर सकेगी।
  • यह कानून 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है।
  • इसके अलावा, यह बिल 1933 का भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ कानून और TRAI कानून 1997 को संशोधित करेगा।
  • कंज्यूमर्स को उत्पादों, सेवाओं के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उन्हें मंजूरी लेनी चाहिए।
  • बिल के नवीनतम संस्करण में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) एप्लीकेशन या इंटरनेट पर आधारित संचार एप्लीकेशन, जैसे जीमेल, वॉट्सएप, सिग्नल आदि को नियंत्रित करने के बारे में स्पष्ट विवरण नहीं है।
  • बिल में टेलीकम्युनिकेशन और मैसेजिंग कीवर्ड की ब्रॉड डेफिनेशन शामिल है।

ये भी पढ़ें: वीर बाल दिवस: प्रधानमंत्री ने कहा, देश की आजादी के अमृत काल में नये अध्याय का आरंभ

(Source: AIR News, PIB News, DD News, BBC News, Bhaskar News)

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26 दिसंबर 2023 का Daily current affairs in Hindi.

 

 

 

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